हत्या का प्रयास करने वाले आरोपीगण पिता-पुत्र को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास

नाहर टाइम्स@शाजापुर। दिनांक 14 अक्टोबर 2021 को अरोपीगण पिता-पुत्र नरसिंह पिता भेराजी बंजारा व उसके पुत्र राजेश पिता नरसिंह बंजारा निवासी ग्राम दिल्लोद नागटेकरी थाना लालघाटी ने मिलकर ग्राम दिल्लोद नागटेकरी निवासी मुकेश, छोटु, गोविंद बंजारा तथा इनके पिता कैलाश बंजारा को जान से मारने की नियत से उनपर लकड़ी से वार किये थे।
उक्त प्रकरण में दोनों आरोपीगण को मा.प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर द्वारा धारा 307/34 भा.द.वि. में दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा धारा 323/34 भा.द.वि. में 3-3 माह के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से 29 दिसंबर को दंडित किया गया है। मध्यप्रदेश शासन की और से प्रकरण के संचालनकर्ता शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक महेन्द्रसिंह परमार ने बताया कि अभियोजन घटना अनुसार दिनांक 14 अक्टोबर 2021 को मुकेश, छोटु, गोविंद बंजारा तथा इनके पिता कैलाश बंजारा के साथ ग्राम दिल्लोद नागटेकरी में उनके घर के बाहर आरोपी नरसिंह व उसके पुत्र राजेश बंजारा ने गाली गलोच कर जान से मारने की नियत से लकड़ी से मारपीट की थी, जिससे छोटु बंजारा को गंभीर चोटे आई थी। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरान्त चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जहां आरोपीगण के विरूद्ध विचारण के दौरान आई साक्ष्य तथा प्रमाणों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के इस तर्क से सहमत होते हुए कि आरोपीगण द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है, माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा- 307/34 भा.द.वि. में दोषी पाते हुय पाँच-पाँच वर्ष के सश्रम कारावास, धारा-323/34 भा.द.वि. में तीन-तीन माह के कारावास व अर्थदण्ड से दिनांक 29 दिसंबर 2023 को दंडित किया गया है।