आरटीआई अधिनियम की धज्जियां उड़ा रहे बीकेएसएन कालेज प्राचार्य
आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु जताई असहमति

नाहर टाइम्स@शाजापुर। जिले के अग्रणी बीकेएसएन कॉलेज में सूचना के अधिकार अधिनियम की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिम्मेदार अपने कारनामों को छिपाने के लिए भ्रामक जानकारी देकर आवेदक को चाही गई जानकारी उपलब्ध कराने से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि कॉलेज के जिम्मेदारों के विरूद्ध अब मामला उच्च शिक्षा विभाग उज्जैन कार्यालय के समक्ष पहुंचाया जाएगा।
आवेदक ने बताया कि उसने बीकेएसएन कॉलेज में शासन के लाखों रुपयों का दुरूपयोग किए जाने के अंदेशे के चलते सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बीकेएसएन कॉलेज में आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन कालेज के प्राचार्य आरकेएस राठौर ने उक्त जानकारी को व्यक्तिगत बताते हुए देने से इनकार कर दिया। प्राचार्य के कहने पर लोक सूचना अधिकारी ने पत्र लिखकर आवेदक से कहा कि चाही गई जानकारी तृतीय पक्षकार से संबंधित होने के कारण डॉ आरकेएस राठौर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) जे के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराने हेतु असहमति व्यक्त की है। जबकि नियमों की बात करें तो जो जानकारी आवेदक ने कॉलेज प्रबंधन से मांगी है वह व्यक्तिगत न होकर शासन के रुपये खर्च होने से जुड़ी हुई है, ऐसे में प्राचार्य द्वारा जानकारी देने से मना किया जाना उनकी संदेहास्पद कार्यशैली को उजागर कर रहा है। फिलहाल आवेदक ने प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा उज्जैन को अपील प्रस्तुत की है।