Uncategorizedक्राइमगैजेट्सदेशमध्यप्रदेशशाजापुर
अफीम तस्कर को हुआ 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक लाख रूपये का जुर्माना
नाहर टाइम्स@शाजापुर। दिनांक 03 नवंबर 2017 को अफीम तस्कर गोवर्धनलाल पिता रामचन्द्र प्रजापति निवासी ग्राम कचनारा थाना नाहरगढ जिला मन्दसौर को थाना पुलिस बड़ौद द्वारा मुखबीर की सूचना पर से 2.680 ग्राम अफीम के साथ किसन कोट फन्टा डग रोड़ के यात्री प्रतिक्षालय के अन्दर से पकड़ा था। उक्त प्रकरण में आरोपी को माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश ( एन.डी.पी.एस.) शाजापुर द्वारा धारा- 08/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दिनांक 28 नवंबर 2023 को दंडित किया गया।
मध्यप्रदेश शासन की और से प्रकरण के संचालनकर्ता लोक अभियोजक महेन्द्रसिंह परमार ने बताया कि पुलिस बड़ौद को मुखबीर से अभियोजन घटना अनुसार दिनांक 03 नवंबर 2017 को थाना सूचना प्राप्त हुई कि गोवर्धनलाल पिता रामचन्द्र प्रजापति निवासी ग्राम कचनारा थाना नाहरगढ़ जिला मन्दसौर का रहने वाला है जो एक सफेद झोले में अफीम लिए किसन कोट फन्टा डग रोड़ के यात्री प्रतिक्षालय में बैठा है, जो किसी बाहरी ट्रक वाले को अफीम देने वाला है। इस पर से पुलिस थाना बल, पंच साक्षियों के साथ किसन कोट फन्टा पहुँचे, जहां आरोपी गोवर्धनलाल दिखा। जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा था। पुलिस को आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास की थैली में से अवैध मादक पदार्थ अफीम 2.680 ग्राम वजन की मिली थी। पुलिस ने अफीम को जप्त कर आरोपी गोवर्धनलाल को मौके पर गिरफ्तार किया था। आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना बड़ौद में धारा 08/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध दर्ज किया गया तथा अनुसंधान उपरान्त चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां पर आरोपी के विरूद्ध विचारण के दौरान आई साक्ष्य तथा प्रमाणों के आधार पर अभियोजन के इस तर्क से सहमत होते हुए कि ऐसे अपराध से समाज पर गंभीर विपरित प्रभाव पड़ते है, मा. न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा- 08/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए 10 साल के सश्रम कारावास तथा एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।