न्यायालय ने दिए शासकीय भूमि के सीमांकन आदेश
मामला सरकारी भूमि पर पेट्रोल पम्प का...

नाहर टाइम्स@शाजापुर। शासकीय भूमि पर संचालित हो रहे पेट्रोल पम्प के मामले में न्यायालय तहसीलदार तहसील शाजापुर द्वारा सीमांकन दल गठित कर सीमांकन करने के आदेश क्रमांक/रीडर-1/2024/394 दिनांक 23 जुलाई 2024 को जारी किए हैं।
मामला है एबी रोड़ पर गांव मगरिया की सर्वे 160/1 की सरकारी जमीन खसरा नकल में पटवारी हल्का नंबर 36 पर 0.105 हेक्टेयर दर्ज है। दस्तावेजों में दर्ज भूमि मौके पर नहीं है। करोड़ों रूपए की 11 हजार 302 वर्गफीट जमीन गायब होने की जानकारी सामने आने पर प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में आया है और टीम गठित कर सीमांकन के आदेश दिए हैं। न्यायालय तहसीलदार द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि ग्राम मगरिया स्थित भूमि सर्वे क्र. 160/1 रकबा 0.105 हैक्टेयर, 160/2 रकबा 0.042 हैक्टेयर तथा 161/1 रकबा 0.209 हैक्टर, 161/2 रकबा 0.093 हैक्टेयर की नक्शा तरमीम कर सीमांकन करें। सीमांकन दल में राजस्व निरीक्षक कुमेरसिंह भिलाला, विवेक घुंघराले, पटवारी कपिल शिंदे तथा ललित कुंभकार शामिल रहेंगे। जो उक्त शासकीय भूमि की जांच एवं सीमांकन कर रिपोर्ट तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।