क्राइमगैजेट्सटेक्नोलॉजीदेशमध्यप्रदेशमनोरंजनलाइफस्टाइलशाजापुरशिक्षा

गांजा तस्कर को हुआ 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये का जुर्माना

नाहर टाइम्स@शाजापुर। अवैध गांजा के साथ पकड़ाए आरोपी को न्यायालय ने कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।

मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रकरण के संचालनकर्ता लोक अभियोजक महेन्द्रसिंह परमार ने बताया कि 12 जून 2020 को थाना पुलिस आगर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि रोहित उर्फ अंकित पिता बाबूलाल बाइक पर सवार होकर कानड़ से आगर जा रहा है और उसकी पीठ पर टंगे बेग में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ है जो किसी व्यक्ति को बेचने की फिराक में है। इस पर पुलिस थाना बल, पंच साक्षियों के साथ सेवा भारती के पास आगर-कानड़ रोड पर पहुंचा जहां आरोपी रोहित उर्फ अंकित खड़ा दिखाई दिया जो पुलिस वाहन को आता देखकर भागने लगा जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और आरोपी की तलाशी लेने पर उसके बेग के अन्दर से अवैध मादक पदार्थ गांजा 01 किलो 197 ग्राम वजन बरामद किया। पुलिस ने गांजा को जब्त कर आरोपी रोहित उर्फ अंकित को मौके पर गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरान्त चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया। विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस शाजापुर द्वारा धारा 08/20, एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए आरोपी को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

Nahar Times News

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!