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गांजा तस्कर को हुआ 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं बीस हजार रूपये का जुर्माना

नाहर टाइम्स@शाजापुर। दिनांक 21 अगस्त 2019 को ग्राम गोविंदा, थाना मोहन बडोदिया निवासी गांजा तस्कर अय्यूब खॉ पिता गफ्फार खॉ पठान को थाना पुलिस मोहन बड़ोदिया द्वारा मुखबीर की सूचना पर से 4 किलोग्राम गांजे के साथ गोविंदा जोड़ आगर- सारगंपुर रोड़ पर पकडा था। उक्त प्रकरण में आरोपी को माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) शाजापुर द्वारा धारा- 08/20, एन.डी.पी.एस. एक्ट में दोषी पाते हुए 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दिनांक 07 फरवरी 2024 को दंडित किया गया है ।

प्रकरण के संबंध में म.प्र.शासन की और से प्रकरण के संचालनकर्ता लोक अभियोजक महेन्द्रसिंह परमार ने बताया कि अभियोजन घटना अनुसार दिनांक 21 अगस्त 2019 को थाना पुलिस मोहन बड़ोदिया को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सफारी सूट पहने हुए अपने हाथ में प्लास्टीक के थेले में मादक पदार्थ गांजा रखे हुए है। जो गोविंदा जोड़ पर किसी व्यक्ति को यह गांजा बेचने की फिराख में खड़ा हुआ है। इस पर से पुलिस थाना बल, पंच साक्षियों के साथ थाना मोहन बड़ोदिया के क्षेत्र में गोविंदा जोड़ पहुंचे, जहाँ आरोपी अय्यूब खड़ा दिखाई दिया। जो पुलिस वाहन को आता देखकर भागने लगा जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा था। पुलिस को आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास के प्लास्टीक के थेले मे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 04 किलो वजन का मिला था। पुलिस ने गांजे को जप्त कर आरोपी अय्यूब खॉ को मौके पर गिरफ्तार किया। तदोपरांत आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना मोहन बडोदिया में धारा 08/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध दर्ज किया गया तथा अनुसंधान उपरान्त चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां पर आरोपी के विरूद्ध विचारण के दौरान आई साक्ष्य तथा प्रमाणों के आधार पर मा. न्यायालय द्वारा अभियोजन के इस तर्क से सहमत होते हुए कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है, जिससे समाज पर घातक विपरित प्रभाव पड़ते है, मा.न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा- 08/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए 04 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

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