स्मेक तस्कर को हुआ 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक लाख रूपये का जुर्माना

नाहर टाइम्स@शाजापुर। दिनांक 12 दिसंबर 2018 को स्मेक तस्कर मोहनसिंह पिता औंकारसिंह सौंधिया निवासी ग्राम टीपुखेड़ा थाना झार्डा जिला उज्जैन (म.प्र.) को थाना पुलिस बडौद द्वारा मुखबीर की सूचना पर से 450 ग्राम स्मेक के साथ आलोट रोड़ बडौद पर पकडा था।
उक्त प्रकरण में आरोपी को माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) शाजापुर द्वारा धारा- 08/21, एन.डी.पी.एस. एक्ट में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दिनांक 29 दिसंबर को दंडित किया गया है।मध्यप्रदेश शासन की और से प्रकरण के संचालनकर्ता लोक अभियोजक महेन्द्रसिंह परमार ने बताया कि अभियोजन घटना अनुसार दिनांक 12 दिसंबर 2018 को थाना पुलिस बड़ौद को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि मोहनसिंह पिता ऊंकारसिंह सौंधिया निवासी ग्राम टीपुखेडा थाना झार्डा जिला उज्जैन का रहने वाला है, जो एक सफेद प्लास्टीक के झोले में स्मेक रखकर किसी ट्रक वाले को देने के लिये खड़ा है। इस पर पुलिस थाना बल, पंच साक्षियों के साथ आलोट रोड़ बड़ौद पहुंचे जहाँ आरोपी मोहनसिंह खड़े दिखाई दिया जो पुलिस वाहन को आता देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा था। पुलिस को आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास के प्लास्टीक के झोले में से अवैध मादक पदार्थ स्मेक 450 ग्राम वजन की मिली थी । पुलिस ने स्मेक को जप्त कर आरोपी मोहनसिंह को मौके पर गिरफ्तार किया था। आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना बडौद में धारा 08/21,29 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध दर्ज किया गया तथा अनुसंधान उपरान्त चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। यहाँ पर आरोपी के विरूद्ध विचारण के दौरान आई साक्ष्य तथा प्रमाणों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के इस तर्क से सहमत होते हुए कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है, जिससे समाज पर घातक विपरित प्रभाव पड़ते हैं, माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा- 08/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।